बैंक और पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! एक अप्रैल से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वालों को अब बड़ा फायदा मिलेगा. एक फरवरी को पेश हुए अंतिरम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फिक्स्ड डिपॉजिट से 40,000 रुपये तक की ब्याज आय को टैक्स दायरे से बाहर कर दिया है. मतलब साफ है कि 40 हजार रुपये तक की ब्याज आय टीडीएस के दायरे से बाहर है, अभी यह सीमा 10 हजार रुपये तय है. आपको बता दें कि फिलहाल ब्याज पर TDS की दर 10 फीसदी है, यानी एफडी के मुनाफे पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होता है. बजट में किए गया ये फैसला एक अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष में लागू होगा.

सवाल: कितने लाख की एफडी करने पर ब्याज पर लगने वाले TDS में छूट मिलेगी?
जवाब: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपये की एफडी कराते है और उस पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है, तो अब नए नियम के बाद आपके ब्याज पर TDS नहीं काटा जाएगा.


सवाल: बजट के उठाए इस कदम से क्या मेरी एफडी के ब्याज पर असर होगा?

जवाब: नहीं! बजट में टीडीएस से छूट की रकम को बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है. अब जमाकर्ता बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर 40,000 रुपये का ब्याज बगैर टीडीएस के हासिल कर सकते हैं. माना जा रहा है कि टीडीएस के नियम में इस बदलाव के बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीमों का आकर्षण बढ़ जाएगा.

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