नई दिल्ली I सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन को छह महीने आगे बढ़ा दिया है. बता दें कि इससे पहले आधार-पैन लिंकिंग के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई थी. सरकार ने रविवार को इसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है.
यह छठी बार है जब सरकार ने आधार से पैन लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाई है. इससे पहले सरकार ने डेडलाइन को जून में आगे बढ़ाकर 31 मार्च किया था.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने लिखा, “अब आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2019 होगी.” हालांकि, जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उनके लिए आधार-पैन लिंकिंग 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य होगा. दोनों को लिंक नहीं करने पर टैक्स का रिफंड अटक सकता है.