नई दिल्ली। ATM से पैसे निकालने के दौरान कई बार ऐसा होता है, जब बिना कैश निकले ही अकाउंट से पैसा कट जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हालात में क्या करें। बहुत से लोग बिना किसी प्रूफ के इस बात की शिकायत करने बैंक पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें राहत नहीं मिल पाती। हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट से कटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। RBI ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाई है।
कैश न निकले तो तुरंत बैंक से करें संपर्क
आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, चाहे आप अपने बैंक के ATM का इस्तेमाल करें या किसी दूसरे बैंक का, कैश नहीं निकलने और अकाउंट से पैसा कटने की सूरत में अपने बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। अगर बैंक बंद हो गया है या फिर छुट्टी का दिन है तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें। आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। बैंक को इसके लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा।
ट्रांजैक्शन स्लिप को रखें पास
– फेल होने वाले ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए आप ट्रांजैक्शन स्लिप को हमेशा साथ रखें।
– अगर ट्रांजेक्शन स्लिप नहीं निकली तो आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं।
– ब्रांच में लिखित शिकायत करें और ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को अटैच करें।
– ट्रांजैक्शन स्लिप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ATM की ID, लोकेशन, समय और बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स कोड आदि प्रिंट होता है।
एक हफ्ते में नहीं मिला पैसा तो रोजाना लगेगा 100 रुपए का फाइन
– अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उनको रोज के हिसाब 100 रुपए फाइन देना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों को एक हफ्ते के अंदर पैसा लौटाना होगा।
– शिकायत का हल नहीं निकलने पर एक हफ्ते के बाद आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
अकाउंट में एक दिन में आ जाएगा पैसा
– अधिकारी ने बताया कि अगर कस्टमर अपने बैंक के एटीएम से पैसा निकालता है और किसी वजह से एटीएम से पैसा नहीं निकलात है तो 24 घंटे का इंतजार करना चाहिए।
– बैंक अपनी तरफ से हुई गलती पर एक दिन में अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देगा।
– अगर मामला दूसरे बैंक के एटीएम में हुआ है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कई बार एटीएम मशीन से पैसा निकलता नहीं हैं लेकिन मशीन की लॉग बुक में पैसा डेबिट होना दर्ज हो जाता है।
– अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा बैंक पैसे देने से मना कर सकता है।