सीबीआई ने ईडी को दी चिदंबरम से पूछताछ और गिरफ्तार करने की अनुमति

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से पूछताछ करने की इजाजत दी। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत दी भी है। जांच एजेंसी बुधवार को आधे घंटे तक कांग्रेस नेता से पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का विकल्प दिया है।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्डरिंग केस में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत दो दिन के बाद समाप्त होने वाली है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने जांच एजेंसी को तिहाड़ जाकर चिदंबरम से पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम की गरिमा का ख्याल करने के लिए भी कहा है। 
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ केस दायर किया है। इस मामले में वह 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई की ओर से दायर मामले में विशेष कोर्ट ने गत अक्टूबर को कांग्रेस नेता की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी। चिदंबरम गत पांच सितंबर से जेल में बंद हैं और उन्हें पहली बार 21 अगस्त को हिरासत में लिया गया।
ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष का हवाला दिया कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। चिदंबरम का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सालिसिटर जनरल की दलील का विरोध किया।सिब्बल ने कहा कि सीबीआई पहले ही चिदंबरम को रिमांड पर ले चुकी है और चूंकि आरोप एक ही तरह का है इसलिए उन्हें ईडी की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

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