मसूरी ,14,जनवरी मसूरी पेट्रोलपंम्प मामले में जिला जज ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका की रद्द।
मसूरी पालिका जमीन पर कूटरचित साजिश कर बनाए गए पेट्रोल पंप में अभियुक्तों के खिलाफ जिला जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दे कि पालिका की भूमि रोटरी क्लब द्वारा अवैध रूप से संजय कुमार गोयल को विक्रय कर दी थी। जिसमे आरोप सिद्ध होने के बाद चारो आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी ।जिसमे अग्रिम जमानत के लिये चारो आरोपी शैलेंद्र कंडवाल शरद गुप्ता संजय गोयल व सुनील गोयल ने अग्रिम जमानत के लिये जिला जज में अपील की थी आज जिला जज सुजाता सिंह ने सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश पारित करते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया
और साथ ही उनके द्वारा इनके ऊपर सरकारी संपत्ति को हथियाने और नियम विरुद्ध आवंटन दिखाकर धोखाधड़ी से अपने नाम कराए जाने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद अब चारो आरोपियों पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

