यूपी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, योगी सरकार लाई ये अध्यदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश लाई है बताया जा रहा है कि किसी आंदोलन धरना प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी में की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित हुआ।

बताया जा रहा है कि इस अध्यादेश के तहत किसी भी आंदोलन व धरना प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले दंगाइयों को हजार बार सोचना होगा क्योंकि इस नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी।

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