लक्सर I आठ साल पहले एक किसान को गोली मारकर एक लाख रुपये लूट की घटना के बाद लूट की रकम बरामद होने पर लक्सर एडीजे कोर्ट ने पांच लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही उन पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
लक्सर के अपर जिला जज कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर गांव निवासी मूलचंद गन्ना खरीदने और बेचने का कार्य करता था। उन्होंने बताया कि 24 मार्च 2011 में मूलचंद शेरपुर कलां गांव के पास स्थित अपने तौल कांटे पर बैठा हुआ था।
इसी बीच कुछ बदमाशों ने उसपर गोली मारकर एक लाख रुपये की नकदी लूट ली थी। मामले में मूलचंद के बेटे ने सभी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में धर्मेंद्र पुत्र रफल सिंह निवासी राजकमलपुर पुरकाजी, विकल पुत्र विनोद निवासी तेजलहेड़ा छपार, सलमान पुत्र शेर अली निवासी कासमपुर छपार, राजीव उर्फ शशिकांत पुत्र धर्म सिंह निवासी बिजोपुरा छपार, नितिन उर्फ पंडित पुत्र सुरेश निवासी पिराड़ी छपार को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने पांचों के पास से लूट की रकम बरामद की थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। तब से सुनवाई लक्सर एडीजे कोर्ट में चल रही थी। मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज अंबिका पंत ने पांचों आरोपियों को लूट का माल बरामद होने का दोषी मानते हुए दस-दस साल की सश्रम कैद व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इतना ही नहीं जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को लूट और गोली मारने की धाराओं से दोष मुक्त कर दिया है।
किसान पर फायर झोंकने के आरोप में बरी
बदमाशों द्वारा जिस समय मूलचंद को गोली मारकर एक लाख रुपए की नकदी लूटी गई थी। आरोप था कि उस समय आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान सियाराम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया था।
किसान को दौड़ता देख बदमाशों ने उसके ऊपर भी फायर झोंक दिया था। इसमें सियाराम बाल-बाल बच गया था। सियाराम ने इस मामले में सभी बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया था।