मसूरी,14,अप्रैल, मसूरी नगरपालिका परिषद वार्ड नं 8 की सभासद गीता कुमई की सदस्यता को निरस्त किये जाने के सम्बंध में डाली गई याचिका पर उच्चन्यायालय का बड़ा फैसला। शासन को दिया 60 दिन में निस्तारण करने का आदेश।
बता दे कि केदार चौहान ने अपनी विपक्षी गीता कुमई के नामंकन पर नगरपालिका अधिनियम1916,13,घ के अंतर्गत आपत्ति लगाई थी जिसमे कहा था कि गीता कुमई ने पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करके भवन बनाया हुआ है। जिसके चलते वो नामंकन नही कर सकती ।
जिस आपत्ति को रिटर्निंग अधिकारी सुशील सैनी ने गीता कुमई के द्वारा प्रस्तुत पालिका के आपत्ति प्रमाण पत्र के हवाले से निरस्त कर दी थी।
बता दे कि केदार चौहान ने अपनी विपक्षी गीता कुमई के नामंकन पर नगरपालिका अधिनियम1916,13,घ के अंतर्गत आपत्ति लगाई थी जिसमे कहा था कि गीता कुमई ने पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करके भवन बनाया हुआ है। जिसके चलते वो नामंकन नही कर सकती ।
जिस आपत्ति को रिटर्निंग अधिकारी सुशील सैनी ने गीता कुमई के द्वारा प्रस्तुत पालिका के आपत्ति प्रमाण पत्र के हवाले से निरस्त कर दी थी।
केदार चौहान ने उच्चन्यायालय में गीता कुमई सदस्य वार्ड नं 8 और जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून
सुशील सैनी रिटर्निंग आफिसर सदस्य पद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के विरुद्ध उच्चन्यायालय में एक याचिका दर्ज की जिसका संज्ञान लेते हुए उच्चन्यायालय ने सरकार को 60 दिन के अंदर मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया उच्चन्यायालय ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका एम एल शाह,और अधिशासी अभियंता/रिटर्निंग आफिसर सुशील सैनी को भी अपना जवाब दर्ज करने को कहा है।फिलहाल अब गीता कुमई की नगरपालिका की सदस्यता का मामला सरकार के पाले में है।जिसका निस्तारण कर सरकार को 60 दिन में उच्चन्यायालय के सम्मुख पेश करना है यदि सरकार नही करती है तो मा०उच्चन्यायालय इस मामले में 60 दिन के बाद स्वयम निपटारा करेगा।