नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है. 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी जाएगी. अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी.
IT रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी जाएगी. टैक्स ऑडिट की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी जाएगी.
मार्च 2020 तक टीडीएस में 25 फीसदी कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे.
वित्त-वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 30 जून
इससे पहले, सरकार ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया. सामान्य तौर पर 31 मार्च ही रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है. दरअसल वित्त-वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च अंतिम तारीख होती है. लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए 3 महीने की मोहलत दी गई है.
किनके लिए जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न भरना?
अगर आप नौकरी या कारोबार से कमाई कर रहे हैं और एक वित्त वर्ष में कुल आय 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आपको उस साल आयकर रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है. अगर आप तय समय तक आईटीआर फाइल नहीं करते और तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

