राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट ने मानहानि मामले में जारी किया सम्‍मन

पटना। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना सीजेएम कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। बिहार के डिप्‍टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 18 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी को लेकर शनिवार को कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 20 मई को उपस्थित होने को कहा है।  

दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी पर हुए मानहानि के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में सुशील मोदी कल उपस्थित हुए थे और शपथ पत्र दाखिल कर अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में सुशील मोदी की ओर से तीन गवाह संजीव चौरसिया, नितिन नवीन व मनीष कुमार हैं। 

डिप्‍टी सीएम सुशील मोदी ने शुक्रवार को सीजेएम शशिकान्त राय की कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कर बताया था कि बेंगलुरु के नजदीक 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कि मोदी टाइटिल वाले चोर होते हैं। राहुल के इस बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मेरे प्रति गलत संदेश गया है। समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिरी है। 

मोदी ने बयान में यह भी कहा कि राहुल ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को नीचा दिखाया है। इससे मानहानि हुई है। डिप्‍टी सीएम ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उस सीडी को पेश कर दिया, जिसमें राहुल का बयान दर्ज है। 

उन्‍होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले में उचित धाराओं में संज्ञान लेकर राहुल गांधी की कोर्ट में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया जाए। इसी को लेकर शनिवार को पटना सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया।  

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