देहरादून I उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटिरी अथॉरिटी (रेरा) ने शुक्रवार को एसए बिल्टेक की 95 लाख रुपये की आरसी काटी है। साथ ही बिल्डर को ब्याज के साथ एक करोड़ पांच लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं।
रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि एसए बिल्टेक द्वारा राजपुर रोड स्थित मालसी के पास फ्लैट बनाए गए हैं। बिल्डर ने अलॉटियों से धनराशि तो ले ली, लेकिन कब्जा नहीं दिया। जिसके बाद अलॉटियों द्वारा रेरा में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। कई बार जुर्माना लगाने के बाद भी बिल्डर ने न तो धनराशि जमा कराई और न ही अलॉटियों को कब्जा दिया।
किसी भी तरह की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी
बिल्डर की 95 लाख रुपये आरसी काटी गई है, जबकि ब्याज समेत ये जुर्माना एक करोड़ पांच लाख रुपये है। रेरा अध्यक्ष ने बताया कि अन्य बिल्डरों की भी आरसी काटने की तैयारी है। कहा कि अलॉटी के हितों की किसी भी तरह की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।
रेरा ने मांगे सुझाव
रेरा ने बिल्डरों की पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आवंटन पत्र, विक्रय अनुबंध एवं विक्रय विलेख को लेकर प्रारूप बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि इसे लेकर उडा की वेबसाइट पर रेरा ऑनलाइन लिंक में अपलोड किए गए हैं, जिस पर 24 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं।
रेरा ने मांगे सुझाव
रेरा ने बिल्डरों की पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आवंटन पत्र, विक्रय अनुबंध एवं विक्रय विलेख को लेकर प्रारूप बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि इसे लेकर उडा की वेबसाइट पर रेरा ऑनलाइन लिंक में अपलोड किए गए हैं, जिस पर 24 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं।

