इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 31 अगस्त का समय, जानिए इसके बाद कितनी पेनल्टी देनी होगी

नई दिल्ली: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके रिटर्न भरना जरूरी है। वहीं 60 साल से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए लिमिट 3 लाख की है और 80 साल के उम्र के लोगों की लिमिट 5 लाख रुपए की है।

अब टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास 10 दिन से भी कम का समय बचा है। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से 1 महीना बढ़ाकर बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 की थी। 

सरकार ने रिबेट हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है। आप की इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो भी आपको रिटर्न भरना है। आपको इसके लिए निल रिटर्न भरना होगा। 
फॉर्म 16 में बदलाव के कारण और टैक्स पेयर्स की मांग पर सरकार ने ये तारीख आगे बढ़ाई थी। आप वित्तवर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न बर सकते हैं। अगर आप 31 अगस्त के बाद रिटर्न भरेंगे तो आपको 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
आखिरी समय में टैक्स रिटर्न भरने में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो ये काम भी कर लें। आप खुद ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की मदद से भी इसे फाइल कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न भरने के बाद आपको उसे वैरिफाइ भी करना होता है। इसके बाद ही रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी होती है।
आप जब तक अपने रिटर्न को वैरिफाइ नहीं करेंगे तब तक आपको रिफंड अगर कोई बनता है तो नहीं मिलेगा। या आपकी कोई देनदारी है तो उसका भी पता वैरिफाइ होने के बाद ही पता चलेगा।

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