मसूरी,31,अगस्त, पिछले कई माह से चल रहे वार्ड नम्बर 8 की सभासद गीता कुमई के मामले में शासन विराम लगाते हुए शासन ने गीता कुमई को दोषी मानते हुए गीता कुमई को वार्ड नम्बर 8 नगरपालिका परिषद की सदस्यता को निरस्त कर दिया।
बता दे कि गीता कुमई के पति भरत कुमई के नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण का मामला ऒर गीता कुमई का चुनाव में झूठा एफिडेफिट देने के मामले को लेकर केदार चौहान ने हाई कोर्ट में एक कैश दाखिल किया था।जिसका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने उत्तराखंड शासन को आदेश जारी किए थे।कि गीता कुमई ने पालिका की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है।
बता दे कि गीता कुमई के पति भरत कुमई के नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण का मामला ऒर गीता कुमई का चुनाव में झूठा एफिडेफिट देने के मामले को लेकर केदार चौहान ने हाई कोर्ट में एक कैश दाखिल किया था।जिसका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने उत्तराखंड शासन को आदेश जारी किए थे।कि गीता कुमई ने पालिका की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है।
अतः शासन गीता कुमई पर नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 40(ख) के अंतर्गत कार्यवाही कर कोर्ट को अवगत कराएं। शासन में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी औऱ जिला अधिकारी के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर गीता गीता कुमई के द्वारा किये गए अतिक्रमण को सही मानते हुए नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 40 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गीता कुमई की वार्ड नम्बर 8 से पालिका सभासद की सदस्यता को निरस्त कर दिया है।

