नैनीताल,19,सितम्बर,
पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नैनीताल हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दु है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी 2 बच्चों से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर रोक लगा कर पंचायती राज संसोधन एक्ट को गलत बताते हुए 2 बच्चों से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों को राहत देते हुए ।
पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नैनीताल हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दु है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी 2 बच्चों से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर रोक लगा कर पंचायती राज संसोधन एक्ट को गलत बताते हुए 2 बच्चों से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों को राहत देते हुए ।
कोर्ट ने कहा है कि ।यहएक्ट 25 जुलाई 2019 से लागू होगा यानिकी जिन लोगो के 25 जुलाई 2019 के बाद 2 से अधिक बच्चे होंगे वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे।
अब दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्यासी भी पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं।
25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों के 3 बच्चे है वो चुनाव लड़ सकते हैं।

