पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने एक पत्र जारी करते हुए पालिका ई,ओ, एम एल शाह से जवाब मांगा है पत्र में पालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है के पालिका ने सिफन कोर्ट की भूमि पूर्व में रोप वे परियोजना के लिए शासन/सरकार को
हस्तांतरित की हुई है।फिर पालिका अधिशासी अधिकारी एम एल शाह ने उक्त भूमि को लेकर सिफन कोर्ट के निवासियों को किस अधिकार के अंतर्गत नोटिस जारी किए हैं। उक्त नोटिस की सूचना ना ही पालिका अध्यक्ष औऱ पालिका बोर्ड को दी गई ।पालिका ई,ओ, के सिफन कोर्ट के निवासियों को नोटिस जारी करने से पालिका को छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पालिका। अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने ई,ओ एम एल शाह को पत्र जारी करते हुए स्पस्टीकरण मांगा है साथ ही निर्देशित करते हुए कहा है कि भविष्य में इस प्रकार के नोटिस बगैर अनुमति के ना जारी किए जाए। उधर पालिका अधिशासी अधिकारी एम एल शहा ने बताया कि उन्होंने जो भी नोटिस पूर्व में औऱ वर्तमान में सिफन कोर्ट के निवासियों को जारी किए हैं वो उपजिलाधिकारी के आदेश के अनुसार ही जारी किए हैं।

