अभी नही छिनेगी सिफन कोर्ट के निवासियों की छत सिफन कोर्ट मामले में हाई कोर्ट ने दिया स्थगनादेश,(सिफन कोर्ट भूमि से पालिका का कोई मतलब नही पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता,,,,,,,

मसूरी,सिफन कोर्ट की भूमि खाली करवाने को लेकर पालिका अधिशासी अधिकारी एम एल शाह के द्वारा सिफन कोर्ट के निवासियों को जारी नोटिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।  जिसको लेकर सिफन कोर्ट निवासियों ने शहीद स्थल झूलाघर पर  सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया।

धरना स्थल पर पहुँचे पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पालिका ने उक्त भूमि पूर्व में सरकार/शासन को हस्तांतरित कर दी थी । मसूरी नगरपालिका का  उक्त भूमि से कोई मतलब नही है।
सिफन कोर्ट के निवासियों को सम्बोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि सरकार यदि पालिका को 50 लाख की मद्दत करे तो बाकी का खर्च पालिका नगरपालिका मसूरी वहन कर मजदूरो को विस्तापित करने का काम कर सकती है पालिका अध्यक्ष ने सिफन कोर्ट के निवासियों को विश्वास दिलाया कि वो सदैव मजदूरो के हित की लड़ाई को लड़ते आये हैं। आगे भी वो मजदूरो के हित की लड़ाई  लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मजदूरो को जारी नोटिस पर हाई कोर्ट से स्थगनादेश आ गए हैं ।इस बीच यदि सरकार पालिका को 50 लाख की मद्दत करती है तो पालिका मजदूरो के विस्तापन का काम करेंगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *