देहरादून I पुलिस उप महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने रिलीज हुई ‘छपाक’ फिल्म का संज्ञान लेकर बिना लाइसेंस के एसिड बेचने वालों के खिलाफ एक सप्ताह में विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद यदि आकस्मिक चेकिंग में कहीं भी खुले में एसिड बिकता पकड़ा जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसिड विक्रय को लेकर कडे़ निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में एसिड विक्रय के लाइसेंस को अनिवार्य करने के साथ एसिड लेने का पहचानपत्र लेने और रजिस्टर में एंट्री करने का प्रावधान किया गया है।
सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा
उन्हाेंने बताया कि कुछ स्थानाें पर बिना लाइसेंस के एसिड विक्रय करने की शिकायतों को गंभीरता से लेकर थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। थानाध्यक्ष थाने के बीट कांस्टेबल और चीता को ब्रीफ कर ऐसे सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, जहां खुले स्थान पर एसिड बेचा जा रहा है।
सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाकर ऐसे विक्रेताओं को चिह्नित करें, जो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी रोजमर्रा कार्रवाई की रिपोर्ट एसएसपी आफिस में देंगे। अभियान के बाद किसी थाना क्षेत्र में खुले में एसिड बिकता पाया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

