एक किलो चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दस साल की कैद, विशेष सत्र न्‍यायालय का फैसला

बागेश्वर: चरस तस्करी के मामले में बागेश्वर के विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने एक अभियुक्त को दस साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने मामले की पैरवी की। मामले के अनुसार 21 सितंबर 2018 की रात करीब 2.45 बजे एक व्यक्ति को जजी तिराहे पर नदीगांव की ओर से अमसरकोट की तरफ जाते देखा गया था। व्यक्ति के हाथ में नीले रंग का झोला था। युवक के पास से 1.011 किलो चरस प्राप्त हुई थी।

 दस गवाह कराए गए परीक्षित
बरामद माल को विधि विज्ञान से परीक्षण करवाया गया। जिसमें बरामद माल का चरस होना सिद्ध हुआ। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एसआइ महेंद्र प्रसाद सहित दस गवाह परीक्षित कराए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों के साक्ष्य व विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त पुष्कर सिंह निवासी बाछम, कपकोट को दोषी पाते हुए दस साल का सश्रम करावास और एक लाख रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *