देहरादून14,फरवरी
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णय इस तरह से हैं।
केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1897 में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत करोना वायरस को महामारी किया गया घोषित।
एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत की जाएगी कार्रवाई।
वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंजूरी दी।
हर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशक्त पद भरने को मंजूरी, जोकि11 माह के लिए होगी ।
50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की व्यवस्था।
चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण की खरीदारी करने के लिए अलग से बज़ट की व्यवस्था।
जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएं जाने का भी लिया गया निर्णय।
आवश्यकता पड़ने पर निजी भवन को अस्पताल के लिए किया जा सकता है प्रयोग।
140 एम्बुलेंस कोरोना वायरस से निपटने के लिए होंगे तैयार।
31 मार्च तक सारे डिग्री कालेज और सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश।
बसों में सैनिटेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश।

