उत्तराखण्ड: 31 मार्च को दूसरे जिलों में आवाजाही की छूट, चलेंगी रोडवेज बस और प्राइवेट वाहन

देहरादून I राज्य सरकार लॉकडाउन में 31 मार्च को जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान रोडवेज की बसों के अलावा अन्य निजी दुपहिया और चौपहिया वाहन भी चल सकेंगे।

यह व्यवस्था केवल राज्य के भीतर यातायात के लिए रहेगी। लॉकडाउन के शेष दिनों में सुबह सात से दोपहर एक बजे तक के दौरान ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए लोग घरों से निकल पाएंगे।  मुख्यमंत्री की उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

दिन में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तय समय अवधि से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य उच्च अधिकारी संतुष्ट हैं। जिलों से आई रिपोर्टों में राहत अवधि को सोशल डिस्टेंसिंग के मुफीद माना गया है।

सुबह सात से दोपहर एक बजे तक आवश्यक खरीद के लिए तय समय जारी रहेगा

इसके बाद यह निर्णय हुआ कि सुबह सात से दोपहर एक बजे तक आवश्यक खरीद के लिए तय समय जारी रहेगा। वाहनों के संचालन के लिए तय प्रावधान भी सरकार नहीं बदलेगी।

मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात भी आई कि प्रदेश में कई छात्र और लोग अपने-अपने जिलों से बाहर फंसे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एक दिन की राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च को लॉकडाउन में रात आठ बजे तक यातायात चलाने की अनुमति प्रदान की है।

राज्य के अंदर अनेक लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण अलग-अलग जिलों में फंसे हैं। सरकार 31 मार्च को अंतर जनपदीय यातायात सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक के लिए खोलेगी। रोडवेज की बसों के अलावा लोग अपने दुपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। अन्य दिनों में पहले से चली आ रही व्यवस्था सुबह सात से दोपहर एक बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए लोग निकल सकेंगे।
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री

ये है प्रावधान:
 – जाने के लिए वाजिब कारण बताना होगा। 
– हर किसी को इसकी छूट नहीं होगी।
–  सही कारण न पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है
–  बसों व टैक्सियों को सेनेटाइज करवाया जाना होगा।
– इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना होगा। 
– यात्री को यह साबित करना होगा कि वह दूसरी जगह से आया हुआ है।
– यात्रा पाइन्ट टू पाइन्ट ही की जा सकेगी।
– बीच में कहीं भी रूकने की अनुमति नहीं होगी।
– यात्री को अपना भोजन व पानी साथ लेकर ही चलना होगा। 
– यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। 
– तथ्य देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
– व्यक्ति को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा और यात्रा का डिक्लेरेशन देना होगा। 

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