इस कोरोना के संकट में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं अपने PF खाते से, यहां जानें

नई दिल्ली. कोरोना महामारी और संपूर्ण देश के लॉकडाउन ने आम जानता के लिए कई बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं. कई लोगों का काम चौपट हो चुका है. अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है और लोग नकदी संकट से जूझ रहे हैं. कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस हालात में पैसे की जरूरत पड़ सकती है या पड़ रही है. ऐसे समय में आप ईपीएफ खाते में बचाई गई रकम का यूज कर सकते हैं. क्योंकि सरकार ने इसको निकालने की महौलत दे दी है. बता दें कि इस समय आप अपने EPF खाते से 75% की राशि निकाल सकते हैं.

उदाहरण के लिए, यदि 31 मार्च, 2020 को आपका ईपीएफ बैलेंस 10 लाख रुपये है और आपका मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो आप केवल 1.5 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75 पर्सेंट या अधिकतम तीन महीने की सैलरी (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं. सरकार के इस कदम से 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

ये है PF का पैसा निकालने का प्रोसेस
यदि आपको भी तत्काल पैसे की आवश्यकता है, तो आप पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, जानिए कैसे:-

स्टेप 1: इस लिंक के माध्यम से अपने यूएएन (UAN) खाते में जाएं- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

स्टेप 2: ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें.

स्टेप 3: आपको एक पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपके सभी डिटेल होंगे. (यह आपसे आपके खाता संख्या के अंतिम चार अंकों को दर्ज करके आपके बैंक खाते को मान्य करने के लिए कहेगा.)

स्टेप 4: डिटेल भरकर आगे बढ़ें.

स्टेप 5: पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें.

ध्यान दें कि आपको अपने बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा. फिर आपको आधार ओटीपी के माध्यम से अनुरोध को मान्य करना होगा. एक बार ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद राशि तीन वोर्किंग डेज में आपके खाते में जमा कर दी जाएगी.

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