इसमें कहा गया है कि अगर कोई लॉकडाउन के लागू होने में बाधा डालने वालों को दो साल की जेल हो सकती है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के उपायों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है. इसमें कहा गया कि डीएम अधिनियम और आईपीसी के तहत दंड प्रावधानों को व्यापक रूप से परिचालित किया जाना चाहिए और लॉकडाउन उपाय के उल्लंघन के लिए, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा डीएम अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन का एलान किया था. ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा. हालांकि, सरकार की एडवाइजरी के बावजूद देशभर से कई ऐसी तस्वीरे आईं जिसमें लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखे गए. कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है. गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं. बिहार में कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है.
अब इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने चिट्ठी लिखकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें कि अब तक देश में कोरोना वायरस के कुल 2100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ये आंकड़ा 2113 हो चुका है. वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है.

