आपका PAN कार्ड हो जाएगा बेकार, अगर एक अप्रैल तक नहीं किया ये काम

नई दिल्ली I PAN कार्ड  जरूरी दस्तावेजों से एक है. आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. लेकिन तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाए. जी हां ऐसा मुमकिन है. अगर 31 मार्च 2019 तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो सकता है. आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 मार्च की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं. आइए जानें इसके बारे में…

बेकार हो सकता है पैन कार्ड- अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.

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