लोकसभा चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के झंडे और डिस्पोजल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी

हरिद्वार I पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। राजनीतिक दल प्लास्टिक के झंडे का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
साथ ही विभिन्न सभाओं और कार्यक्रम आदि में डिस्पोजल सामग्रियों का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने व्यवस्था में जुट गया है। राजनीतिक दलों की भी बैठकों को दौर शुरू हो गया है।

जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। पार्टियों ने प्रचार सामग्री के लिए झंडे व पोस्टर आदि बनवाने का काम भी शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
निर्वाचन  आयोग के नियमानुसार राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए प्लास्टिक के झंडों, पोस्टर व बैनर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके स्थान पर कपड़े और कागज के झंडों व पोस्टर आदि का उपयोग करना होगा।

चुनाव के दौरान विभिन्न सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें भोजन और पानी के लिए प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को उपयोग किया जाता है। लेकिन राजनीतिक दल यहां भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश सिंह रावत ने बताया कि प्लास्टिक की प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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