हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास में नामजद महिला आरोपी की जमानत मंजूर की

नैनीताल: हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास में नामजद महिला आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। मामला ऊधमसिंहगनर जिले के कुंडेश्वरी थाना का है। दो जनवरी को कुंडेश्वरी के ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी गजेंद्र सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि गांव के ही प्रदीप शर्मा आदि के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट वएससी/एसटी एक्ट का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा वापसी के लिए प्रदीप शर्मा व उसके परिजन उन पर दबाव बना रहे थे।

उन्होंने बताया कि एक जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे उसका भाई रवि जानवरों के लिए खल-चोकर लेने के लिए दुकान पर जा रहा था। रास्ते में उसे प्रदीप शर्मा, काके, सुभाष, कार्तिक, राजू, रानी, निशि और शशि शर्मा ने घेर लिया। इन लोगों ने रवि पर फायरिंग कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी आठ आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 504, 506 व एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।

मुख्य आरोपी कार्तिक को शरण देने के मामले में प्रतापपुर निवासी ओमवीर और आकिल की भूमिका भी सामने पुलिस ने तीन जनवरी को कार्तिक, शशि शर्मा, ओमवीर और आकिल को गिरफ्तार किया था। जस्टिस एनएस धनिक ने उक्त आवेदन पर सुनवाई कर आरोपी शशि शर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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