नैनीताल I नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। हरिद्वार निवासी नईम अहमद ने कोर्ट में राज्य में पंचायतों के चुनाव न कराए जाने को संवैधानिक संकट बताते हुए जनहित याचिका दायर की है।
सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रही
याचिका में नईम अहमद ने कहा है कि सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। अतः धारा 356 के तहत प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म हो गया था।
06 जुलाई को सरकार ने पंचायतों का काम प्रशासकों को सौंपे जाने की अधिसूचना जारी कर पंयाचतों का काम प्रशासकों के हवाले कर दिया था।
06 जुलाई को सरकार ने पंचायतों का काम प्रशासकों को सौंपे जाने की अधिसूचना जारी कर पंयाचतों का काम प्रशासकों के हवाले कर दिया था।

