पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी नामंजूर

शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत (CJM Court) ने चिन्मयानंद (Chinmayanand) की जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी है। चिन्मयानंद को विशेष जांच दल ने विधि की एक छात्रा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तार किया था। उनके वकील ओम सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद की जमानत याचिका को अदालत ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह अर्जी सत्र अदालत में लगाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने भाजपा नेता से रंगदारी मांगने के मामले में तीन आरोपियों- संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी।एसआईटी सूत्रों ने बताया कि विशेष जांच दल ने तीनों युवकों में से दो को 95 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। एसआईटी इन दोनों युवकों को रंगदारी की मांग में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन की बरामदगी वाली जगह पर ले जाना चाहती थी।

दोनों युवकों ने एसआईटी को बताया कि उन्होंने फोन को राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के पास फेंक दिया था। इसी फोन से रंगदारी की मांग की गई थी। सूत्रों ने बताया की एसआईटी ने ओम सिंह के मोबाइल फोन की भी पड़ताल की जिस पर रंगदारी की रकम मांगने के लिए मैसेज दिया गया था। चिन्मयानंद को सोमवार को लखनऊ के एसजीपीजीआई में एंजियोग्राफी के लिए भर्ती कराया गया था ।
कानून की छात्रा ने चिन्मयानंद पर कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया था
गौरतलब है कि 20 सितंबर को यौन शोषण के आरोप में विशेष जांच दल (SIT) और यूपी पुलिस ने ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया था। कानून की छात्रा ने चिन्मयानंद पर कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया था। चिन्मयानंद की गिरफ्तारी शांहजहापुर से हुई थी।चिन्मयानंद 3 बार भाजपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं और अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं।

दरअसल कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा ने कुछ दिन पहले ही एसआईटी को अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए सबूत के तौर पर 43 वीडियो वाली एक पेन ड्राइव दी थी। एसआईटी महिला को चिन्मयानंद के बेडरूम में ले गई थी और सबूत एकत्र किए थे।
वहीं इससे पहले एसआईटी सूत्रों ने बताया था कि चिन्मयानंद मामले में पांच करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी संजय, विक्रम और सचिन के अलावा ‘मिस ए’ (पीड़िता) भी है लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत पीड़िता का नाम बताया नहीं जा सकता।
स्वामी चिन्मयानंद को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार को शाहजहांपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इससे कुछ सप्ताह पहले उनके एक कॉलेज की विधि की एक छात्रा ने उन पर बलात्कार के आरोप लगाये थे।

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