कुलभूषण जाधव मामला: भारत की बड़ी जीत, ICJ ने माना- कॉन्सुलर एक्सेस न देकर पाक ने किया विएना संधि का उल्लंघन

नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव केस के मामले में भारत की बड़ी जीत हुई है. एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है. दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना है कि पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस ना देकर विएना संधि का उल्लंघन किया है. बड़ी बात ये है कि इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जज अब्दुलकावी यूसुफ ने ये बात संयुक्त राष्ट्र महासभा में कही, जहां 193 देशों की प्रतिनिधि मौजूद थे.

यानी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है. बता दें कि 17 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने पाकिस्तानी में कुलभूषण को फांसी पर रोक लगा दी थी. इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को कॉन्सुल ऐक्सेस देने का आदेश भी दिया था.

इंटरनेशल कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान ने भारत को कॉन्सुलर एक्सेस तो दिया लेकिन उसके बाद दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस देने से मना कर दिया. इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि भारत एक बार फिर से इस मामले के साथ इंटरनेशल कोर्ट का रुख कर सकता है.

2 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत को कॉन्सुलर एक्सेस दिया था. गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में ‘जासूसी’ और ‘आतंकवाद’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने आईसीजे का रुख किया. आईसीजे में भारत की जीत हुई और कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी.

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