नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन m-Pesa का लाइसेंस कैंसल कर दिया है. RBI द्वारा इस कार्रवाई के बाद अब वोडाफोन m-Paisa अपने इस बिजनेस को जारी नहीं रख सकती है. m-Pesa के पास अब ये अधिकार नहीं होंगे कि वो प्रीपेंड इन्स्ट्रुमेंट के तौर पर पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराए. आरबीआई ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी.
3 साल के अंदर कर सकेंगे क्लेम सेटलमेंट
हालांकि, m-Paisa के कस्टमर्स और मर्चेंट्स POS के तहत वैलिड क्लेम कर सकते हैं. उनके पास अधिकार होगा कि वो लाइसेंस कैंसल किए जाने के 3 साल के अंदर कंपनी से अपने क्लेम सेटलमेंट करने का दावा कर सकते है. वोडाफोन ने इस मामले पर कहा है कि उसने खुद ही इस सेवा को बंद करने के लिए आरबीआई से निवेदन किया था.
RBI ने 11 पेमेंट बैंकों को दिया था लाइसेंस
बता दें कि पिछले साल ही, वोडाफोन-आइडिया ऐप ने फैसला वो अपने m-Pesa कारोबार को बंद करेगी. इसके पहले ही आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद किया गया था. इस पेमेंट बैंक के बंद होने के बाद ही वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था. बता दें कि आरबीआई ने साल 2015 में करीब 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस जारी किया था. वोडाफोन m-Pesa भी उन्हीं में से एक है.

