निर्भया मामला: दोषी पवन ने SC में दायर की क्यूरेटिव याचिका, मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की

नई दिल्ली: निर्भया मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की है. पवन के वकील एपी सिंह ने बताया कि दोषी ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दली करने का कोर्ट से अनुरोध किया है. पवन के पास क्यूरेटिव याचिका और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजे जाने के विकल्प मौजद हैं. अब उसने क्यूरेटिव याचिका के विकल्प का इस्तेमाल किया है.

17 जनवरी को जारी हुआ तीसरा डेथ वारंट
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को तीसरा बार डेथ वारंट जारी किया था. इस डेथ वारंट के हिसाब से चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जानी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा.

दो बार टल चुकी है फांसी
इससे पहले निर्भया के दोषियों की दो बार फांसी टल चुकी है. सबसे पहले कोर्ट ने 7 जनवररी को पहला डेथ वारंट जारी किया था. इसके मुताबिक 22 जनवरी को फांसी देने का आदेश दिया गया. इसके बाद 14 जनवरी को दूसरी बार नया डेथ वारंट जारी किया गया. इसके मुताबिक 1 फरवरी को चारों दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह को 1 फरवरी की सुबह छह बजे फांसी होनी थी. इसके बाद 17 फरवरी को तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया था.

साल 2012 की है घटना
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया. उसके बाद उसे और उसके दोस्त को मरा समझकर फेंक दिया. बाद में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची. हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया. 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई. 13 सितंबर 2013 को निचली अदालत ने चारों दोषियों पवन गुप्त, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह को मौत की सजा सुनाई थी.

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